दुष्कर्म के आरोपी की जमानत नामंजूर
लखनऊ। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मो. दानिश की जमानत अर्जी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने खारिज कर दिया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि किशोरी की मां ने ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 26 अप्रैल को वह और उनके पति काम पर गए थे। घर पर 15 साल की बेटी अकेली थी। इस बीच पड़ोसी समीरा ने उनकी बेटी को अपने घर बुलाया था, जहां दानिश भी था। आरोपी समीरा ने रुपयों के लालच में दानिश से किशोरी का दुष्कर्म कराया था।