लखनऊ। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी अजीत की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे देवेश चंद्र गुप्ता ने खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादिनी ने काकोरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक वह 23 अगस्त को अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी। रास्ते में यादव चौराहे के पास आरोपी अजीत मिला और उसे जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले गया, जहां आरोपी ने वादिनी का मोबाइल छीन लिया। बताया गया कि आरोपी ने वादिनी को तीन दिन होटल में रखा और उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन दुष्कर्म किया और धमकी दी।