लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संपत्ति के एक प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं करने पर गोमतीनगर संपत्ति अनुभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं योजना का काम देख रहे उपसचिव अतुल कृष्ण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर्व में योजना का कार्य देख रहे बाबू हरिनाम रावत के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि विनीतखंड में स्थित एक संपत्ति के मामले में मोहम्मद नसीम ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में शिकायत की थी। प्राधिकरण की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ता श्रुति साहू को नामित किया गया था। इसकी सूचना विधि अनुभाग द्वारा गोमतीनगर संपत्ति अनुभाग के संबंधित कर्मचारियों को सूचना दी गई लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। नतीजतन आयोग ने प्राधिकरण के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। इसमें लापरवाही बरतने वाले कनिष्ठ लिपिक अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में अशोक सिंह को अधिष्ठान अनुभाग से सम्बद्ध किया गया है। मामले की जांच के लिए नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है।