अयोध्या कचहरी सीरीयल ब्लास्ट मामले में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है। ब्लास्ट मामले में आतंकी तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीके को उम्रकैद की सजा हुई है।
बता दें कि दोनों दोषियों को धारा 302, 120 बी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, इस मामले का तीसरा आरोपी सज्जादउर रहमान साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया।
दरअसल, यह ब्लास्ट 23 नवंबर 2007 को अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी में हुआ था। ब्लास्ट में एक अधिवक्ता समेत चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि 26 लोग घायल हो गए थे। इसकी सुनवाई मंडल कारागार में चल रही थी। मामले का एक आरोपी खालिद मुजाहिद की बाराबंकी जेल में हार्ट अटैक मौत हो गई थी।