व्यापार कर कार्यालय में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ व आगजनी करने के आरोपी पूर्व राज्यसभा सदस्य व व्यापारी नेता बनवारी लाल कंछल, हुकुम चंद्र अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल व राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने आरोपियों के जमानतदारों के खिलाफ नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी। पत्रावली के अनुसार, 12 अगस्त 1998 को इस घटना की रिपोर्ट व्यापार कर के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर (प्रशासन) एमएम कटियार ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी।
इसमें कहा गया कि 12 अगस्त 1998 को लाठी-डंडा व हथियारों से लैस होकर आरोपी व्यापार-कर भवन में घुस गए और अधिकारियों से गाली गलौज करने लगे। उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। व्यापार कर भवन में लगे शीशे समेत परिसर में खडे़ सभी वाहनों को भी तोड़ दिया। साथ ही व्यापार कर अधिकरण के चेयरमैन की गाड़ी को भी जला दिया। इस मामले की विवेचना के बाद सीबीसीआईडी ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।