किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी बरी
लखनऊ। किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी रामवीर कुशवाहा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 10 माह थी। पीड़िता ने कोर्ट के सामने बयान दिया है कि आरोपी रामवीर उन्हें भगाकर नहीं ले गया था। उन्होंने बालिग होने पर रामवीर से शादी कर ली थी। शादी के पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। किशोरी के घरवालों ने मोहनलालगंज थाने में 18 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।