रायबरेली। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 728 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। मंगलवार को पहले चरण की लॉटरी में इन बच्चों को विद्यालय आवंटित कर दिए गए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए 1400 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बीएसए शीवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निर्धारित सीटों पर कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए तीन चरणों की समय सारिणी जारी की गई है। पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया छह मार्च को शुरू हुई थी।
अंतिम तिथि 28 मार्च तय की गई थी। ऑनलाइन आए आवेदनों के सत्यापन का काम 10 मार्च तक कराया गया। जांच में पात्र पाए गए आवेदनों में मंगलवार को लॉटरी की गई, जिसमें 728 बच्चों को विभिन्न स्कूल आवंटित कर दिए गए। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण की लॉटरी के लिए मंगलवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छह अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है।