लखनऊ। उपकेंद्रों में कार्यरत 55 साल या इससे ज्यादा उम्र के संविदाकर्मी बिजली लाइन पर काम नहीं करेंगे। इनके साथ लाइन पर काम करते समय हादसा होता है तो क्षतिपूर्ति की रिकवरी उपकेंद्र के जेई, एसडीओ व एक्सईएन से होगी। शनिवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने यह आदेश जारी किया है। एमडी ने लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत के जोनल मुख्य अभियंता को पत्र भेजा है। इसमें कहा, वह सेवाप्रदाता कंपनी को आदेश दें कि 55 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके या उससे ज्यादा उम्र के संविदाकर्मियों से लाइन पर काम नहीं कराया जाए। साथ ही तीन दिन में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के संविदाकर्मियों की खंड वार सूची मांगी है। दरअसल, प्रबंधन का मानना कि 55 वर्ष का संविदाकर्मी बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर आदि पर काम करने के लिए फिट नहीं है।