लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष डीसीपी, ट्रैफिक की ओर से हलफ़नामा दाखिल कर बताया गया है कि अमौसी ओवर ब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयल टैंकरों को खड़ा करने के मामले में अब तक 495 अभियुक्तों के चालान किए जा चुके हैं। साथ ही 118 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो यह कृत्य बार-बार कर रहे हैं। डीसीपी ने अपने शपथ पत्र में यह भी कहा है कि इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल कंपनियों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन ऑयल टैंकर्स के मूवमेंट को समुचित तरीके से व्यवस्थित करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने शिव मोहन की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया है कि अमौसी ओवर ब्रिज पर गैर कानूनी तरीके से ऑयर टैंकर पार्क होते हैं जिनसे न सिर्फ ट्रैफिक की असुविधा होती है, बल्कि खतरा भी पैदा हो रहा है।