नगर निकाय चुनाव में वाहन उपलब्ध न कराने पर होगा मुकदमा
मालिकों को तय समय पर वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। नगर निकाय चुनाव में आगामी चार मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने की व्यवस्था में परिवहन विभाग जुट गया है। करीब 300 छोटे-बड़े वाहनों की व्यवस्था के लिए वाहन मालिकों को नोटिस दी गई है। सभी को तय तारीख पर वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। चुनाव में वाहन न देने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
एक नगर पालिका व नौ नगर पंचायतों की नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है। आगामी चार मई को सभी निकायों में मतदान होना है। तीन मई को पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी। मतदानकर्मियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग को वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए काम शुरू हो गया है। करीब 100 बड़े व 200 छोटे वाहन अधिग्र्रहीत करने के लिए वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दी गई है। वाहन मालिकों को पोलिंग पार्टियां रवाना होने के दो दिन पहले ही वाहनों की व्यवस्था कराने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
नगर निकाय चुनाव में करीब 100 बसें और 200 छोटे वाहनों की जरूरत है। इसके लिए वाहनों के मालिकों को पत्र भेजकर तय तारीख पर वाहन उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
-अवधराज गुप्ता, यात्री कर अधिकारी