रायबरेली। राज्य सूचना आयोग ने वर्ष 2022 में दीनशाह गौरा में तैनात रहे खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और राही ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) पर 25-25 हजार रुपये की जुर्माना लगाया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर अर्थदंड लगाया गया है। आयोग ने संबंधित पूर्व बीडीओ व वीडीओ के वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।
दीनशाह गौरा ब्लॉक के थुलरई निवासी राज किशोर ने 28 जून 2022 को जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। इसके अलावा राही ब्लॉक के लोधवारी निवासी संतोष मिश्रा ने भी 10 नवंबर 2022 को ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना मांगी थी। दोनों सूचनाएं न मिलने पर सूचना मांगने वालों ने राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटा कर जुर्माने के लिए अपील कर दी।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने दीनशाह गौरा के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राही ब्लॉक में 2022 में तैनात रहे ग्राम विकास अधिकारी विजय प्रताप भारती पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने संबंधितों के वेतन से जुर्माने की धनराशि जमा कराने के आदेश दिए है।