लखनऊ। किशोरी से दुराचार करने वाले अन्ना कश्यप को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने बीस साल कैद और 23 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। सरकारी वकील सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने सरोजनीनगर थाने में 11 अक्तूबर 2020 को दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि 10 अक्तूबर को उसकी 15 वर्षीय बेटी शाम को नित्यक्रिया के लिए गई थी। काफी तलाश के बाद उसका कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया था। पूछताछ में पीड़िता ने बताया था कि अन्ना उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर मौसी के घर ले गया था, जहां उसके साथ गंदा काम किया था।