लखनऊ। नाबालिग को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी नितिन तड़ाव को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 20 वर्ष की कैद और 90 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादिनी ने 24 मई 2019 को वजीरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नितिन यादव उनकी 16 वर्ष की पुत्री को बहलाकर साथ भगा ले गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की और लड़की को उसके घर पहुंचाया। लड़की ने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।