बवासीर के इलाज में डॉक्टर और अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पर संयुक्त रूप से 6.45 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इस पर वर्ष 2015 से 12 फीसदी सालाना ब्याज की दर से भुगतान भी करना होगा। ब्याज मिलाकर हर्जाने की रकम करीब 13 लाख रुपये होगी। ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह ने दिए।