फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP News: बवासीर का इलाज ठीक से न करने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का हर्जाना, ये है पूरा मामला

Sat, 24 Feb 2024 11:54 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

राज्य उपभोक्ता आयोग ने बवासीर के इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर व अस्पताल पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मरीज ने बताया कि उसे गंभीर पीड़ा का सामना करना पड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बवासीर के इलाज में डॉक्टर और अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने दोनों पर संयुक्त रूप से 6.45 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इस पर वर्ष 2015 से 12 फीसदी सालाना ब्याज की दर से भुगतान भी करना होगा। ब्याज मिलाकर हर्जाने की रकम करीब 13 लाख रुपये होगी। ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र सिंह ने दिए।

विज्ञापन


कैराना निवासी मोहम्मद इनाम ने परेशानी होने पर शांति केयर हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। वहां आराम नहीं मिलने पर पीड़ित ने दूसरे अस्पताल में इलाज कराया। जिससे उसे गंभीर पीड़ा हुई।

ये भी पढ़ें - पैसे दीजिए, मनमाफिक मिलेगी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट...केजीएमयू की मॉर्च्युरी में सौदेबाजी का घिनौना खेल उजागर
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - सपा-कांग्रेस गठबंधन: सलमान खुर्शीद ने जताई नाराजगी, सीट जाने से दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं कई कांग्रेसी नेता


पीड़ित मोहम्मद इनाम ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ में परिवाद प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई पीठासीन सदस्य राजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने की। सुनवाई के बाद 17 मई 2015 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी पारित किया गया।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें