रायबरेली। अदालत ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े अपहरण व दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अल्का बाजपेयी के मुताबिक मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के डोमन खेड़ा निवासी संजय उर्फ श्याम बाबू के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।