लखनऊ। मकान लिखने से मना करने पर डंडे से सिर पर वार करके गैर इरादतन हत्या करने की आरोपी सोनी उर्फ कल्लो को दोषी ठहराकर एडीजे पुष्कर उपाध्याय ने 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट में सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी व कृष्णकुमार साहू ने बताया कि 22 जून 2022 को वादी अनिल कुमार गुप्ता ने थाना ठाकुरगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वादी के भाई राकेश कुमार गुप्ता को 19 जून को रात नौ बजे मोहल्ले की रहने वाली सोनी उर्फ कल्लो ने फोन करके मौसी की दवा लाने के लिए बुलाया था। राकेश जब सोनी के घर पहुंचे तो उसने कहा कि अपना मकान मेरे नाम लिख दो। मना करने पर सोनी ने डंडे से सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद सोनी वादी के घर पहुंची और कहा कि तुम्हारे भाई ने कैसी दवा लाकर दी है, जिससे मेरी मौसी की तबीयत बिगड़ गई। जब वादी व अन्य लोग आरोपी सोनी के घर गए तो देखा कि उसकी मौसी खाना खा रही थी। जबकि सोनी के कमरे में राकेश का शव पड़ा था। विवेचना के दौरान पुलिस ने सोनी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया था।