दुष्कर्म की कोशिश के दोषी को 10 साल की कैद
लखनऊ। आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले जानू उर्फ महेश को पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश शीरीन जैदी ने 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील ने बताया कि बालिका की मां ने पारा थाने में 27 जून 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 26 जून को पड़ोसी जानू वादिनी के घर आया और उसके भाई से बात करने लगा। बाद में उनकी बेटी को मीट देने के बहाने अपने साथ ले गया और झाड़ियो में ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की। इसी बीच वादिनी अपनी बेटी को तलाशते हुए पहुंची और बेटी को आवाज लगाई तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गया था। बेटी ने घर आकर सारी घटना बताई थी।