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किराए के लिए परेशान किया तो जाना होगा जेल

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किराए के लिए बाध्य किया तो जेल जाना होगा।उपायुक्त ने जारी किए आदेश। डीसी ने कहा कि मानवता का परिचय देते हुए मकान मालिक इस महीने किराया न मांगे।एक महीने बाद ही किराया लें। अगर कोई मकान मालिक जबरदस्ती करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई मकान मालिक किराएदार को तंग करे या मकान से बाहर निकाले तो 1950 नंबर पर शिकायत दे सकते हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिसके लिए लॉकडाउन किया गया है। इसमें लोग अपने घरों पर ही रहें। जिससे संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मकान मालिक किराएदार को किराए के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। मकान मालिकों से कहा कि वे लॉकडाउन के दौरान एक महीन का किराया न मांगे। अगर कोई मकान मालिक किराएदार से जबरदस्ती किराया लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मकान मालिक एक माह बाद ही किराया ले सकेंगे। अगर कोई माकान मालिक किराए के लिए बाध्य करता है तो पीड़ित किराएदार तुरंत 1950 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाएं। उपायुक्त ने यह आदेश लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में हो रहे पलायन को देखते हुए लिया है। काफी प्रवासी किराए के कारण पलायन करने को मजबूर हो रहे थे। उपायुक्त जगदीश शर्मा ने कहा कि जिले में यूपी, एमपी और बिहार के मजदूर रहते हैं। बहुत से मजदूर तो निर्माण कार्य में मजदूरी का कार्य करते हैं और यहां एक-एक कमरा लेकर किराए पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर यह आवश्यक है कि लोग अपने घरों में रहें और उन्हें आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रशासन को शिकायत मिल रही है कि मकान मालिक द्वारा प्रवासी मदजूरों से किराए की मांग की जा रही है जिसके कारण लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं।
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