नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग वाली याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर देखा जाए। पीठ ने कहा कि इस समस्या के समाधार के लिए उचित कदम उठाए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि शहर में जलजमाव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है।
पीठ दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कानून, नियमों, कायदों और सरकारी नीति के अनुरूप फैसला लिया जाए।
यह याचिका एंटी करप्शन काउंसिल आॅफ इंडिया ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। पीठ ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को निर्देश देने के बाद पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।