नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता एससी वत्स की उस याचिका पर सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा, जिसमें उनके विधानसभा में निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाए थे।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सत्येन्द्र जैन, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले तीन अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इन सब को याचिका पर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।
पीठ ने इस मामले में नोटिस भेजे जाने और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका देने के लिए एक अक्टूबर और अदालत के समक्ष सुनवाई 15 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की है।
सुनवाई के दौरान भाजपा नेता के वकील मनोज गोयल ने मांग की कि आप नेता के निर्वाचन को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए और शकूर बस्ती सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैन ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरे, बेंच, तथा कुछ सोसाइटियों को वहां एयर कंडीशनर्स और कंप्यूटर जैसे उपहार देकर उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका।
याचिका में जैन के चुनाव को रद्द और निरस्त करने की मांग के साथ ही आठ फरवरी 2020 को शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में वत्स को विजयी घोषित करने का अनुरोध किया गया है, क्योंकि वह चुनाव में उपविजेता थे।