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Bhojshala Case : हिंदू पक्ष को पूजा-अर्चना का अधिकार; मुस्लिम पक्ष जा सकता है सुप्रीम कोर्ट; धार में जश्न

Fri, 15 May 2026 04:55 PM IST
Ashutosh Pratap Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला,इंदौर/धार

सार

धार की विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में फैसला आ गया है। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार, भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। 
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धार की भोजशाला मामले में हुई कोर्ट में सुनवाई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में आज 15 मई को बड़ा फैसला आया है। इस मामले को लेकर लंबे समय से सुनवाई चल रही थी और अब इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा फैसला सुनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मामले में पांच याचिकाओं और तीन इंटरवेंशन आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार, भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट ने भोजशाला को हिंदू मंदिर माना है। जैन समाज और मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की

वीडियो जारी कर की शांति बनाए रखने की अपील

मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में सभी समुदायों से अपील की गई है कि न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है और जो भी फैसला आए, उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही कहा गया कि शांति और सौहार्द बनाए रखना सभी का कर्तव्य है।

डीजीपी और धार एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह

याचिकाकर्ता पक्ष ने मध्य प्रदेश के डीजीपी और धार एसपी से भी अपील की है कि फैसले को देखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता विनय जोशी ने भी लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है।

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