11:14 PM, 03-Aug-2026
कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक को संसदीय समिति की मंजूरी
संसद की संयुक्त समिति ने कॉरपोरेट लॉ (संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने छोटे कारोबार, स्टार्टअप, वन पर्सन कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन नियम आसान बनाने तथा प्रक्रियागत चूक के मामलों को और अधिक गैर-आपराधिक बनाने की पैरवी की है। समिति ने कुछ उल्लंघनों पर 50 हजार रुपये का निश्चित जुर्माना तय करने और छोटी कंपनियों को वस्तु या सेवाओं के रूप में सीएसआर योगदान की अनुमति देने की भी सिफारिश की है।
समिति ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी वाले मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, जबकि सामान्य प्रक्रियागत चूक पर केवल आर्थिक दंड लगाया जाए। रिपोर्ट में विदेशी कंपनियों को भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में आसानी से स्थानांतरित होने, हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकें, ई-वोटिंग तथा डिजिटल फाइलिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। समिति ने यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों से मिले 900 से अधिक सुझावों पर विचार के बाद तैयार की है।