आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। गुरुवार दोपहर 2.30 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।
कोर्ट में मुनमुन धमेचा के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया। मेरे पास कुछ बरामद भी नहीं हुआ। मेरा आर्यन और अरबाज से लेना देना नहीं है।
मुकुल रोहतगी बुधवार को भी आर्यन खान मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। रोहतगी कोर्ट में अरेस्ट मेमो पढ़कर सुना रहे हैं।
देसाई: ये मामला ड्रग्स के निजी इस्तेमाल से ज्यादा का नहीं है। केस को बेवजह बड़ा किया जा रहा है। तीनों के साथ गिरफ्तार महिला का पंचनामा नहीं किया गया।
अमित देसाई की दलील: 41ए में नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी। अरबाज पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है। जब साजिश नहीं थी तो गिरफ्तारी क्यों की गई। बेल नियम है जबकि जेल अपवाद होना चाहिए।
आरोपियों की दलीलें खत्म होने के बाद एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट में अभी अरबाज और मुनमुन का पक्ष रखा जाएगा, इसके बाद ही कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचेगी। मुकुल रोगतगी ने मंगवार को कहा था- गिरफ्तारी के बदले आर्यन को नोटिस जाना चाहिए था। आर्यन का आरोपियों से भी कोई रिश्ता नहीं है।
कोर्ट में अभी 35 नंबर की सुनवाई चल रही है। आर्यन खान मामले की सुनवाई का नंबर 37 है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंच चुके हैं।
पत्रकारों को भी कोर्ट रूम के अंदर जाने की अनुमति मिली है।
आर्यन खान मामले की सुनवाई लंच के बाद होगी।
आर्यन खान फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। आर्यन के वकील अपना पक्ष रख चुके हैं, ऐसे में सभी की निगाहें आर्यन के जामनत पर टिकी हुई हैं।