जीएसटी सुधार अधिक समावेशी कर प्रणाली की दिशा में निर्णायक क्षण: महिंद्रा समूह के सीईओ
महिंद्रा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने बुधवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की सरल, निष्पक्ष और अधिक समावेशी कर प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक क्षण है।
जीएसटी परिषद की ओर से जटिल वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) में आमूलचूल परिवर्तन के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शाह ने कहा कि महिंद्रा समूह इन सुधारों को परिवर्तनकारी मानता है, क्योंकि यह अनुपालन को सरल बनाता है, सामर्थ्य को बढ़ाता है। यह बदलाव उपभोग को बढ़ावा देता है, साथ ही उद्योग को अधिक विश्वास के साथ निवेश करने में सक्षम बनाता है।
| पहले का स्लैब | नया स्लैब | प्रभावित वस्तुएं |
|---|---|---|
| 5% | 0% | दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती |
| 12–18% | 5% | सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रीज़र्व्ड मीट |
| 28% | 18% | एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (अब सभी टीवी 18% पर), डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350 सीसी या कम) |
5 से 0 में जाने वाले: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं।
12-18 से पांच फीसदी पर आने वाले: खाने के आइटम- सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टैंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रीजर्व्ड मीट शामिल हैं।
28 से 18 फीसदी में: मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें- एयर कंडीशनर, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं। सभी टीवी अब 18 फीसदी के दायरे में होंगे। डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम सभी 18 फीसदी के दायरे में होंगी।
कृषि उत्पाद जैसे- ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली- थ्रेशिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12 फीसदी से पांच फीसदी किया जा रहा है।
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5%
जीएसटी परिषद ने हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस जैसी व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी है।
जीएसटी परिषद ने अतिरिक्त चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर युक्त सभी वस्तुओं (जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल है) पर कर की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है।