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अगर आप भी हैं पत्नी से परेशान, तो जान लें अपने अधिकार

Sun, 07 Apr 2019 08:56 AM IST
पंखुड़ी सिंह लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
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आपने आज तक सिर्फ महिलाओं को पुरुषों की शिकायत करते देखा होगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मर्दों को औरतें परेशान नहीं करतीं। जी हां, मर्द को भी दर्द होता है, वो अलग बात है कि महिलाओं की तुलना पुरुषों पर कम अत्याचार होता है। लेकिन अपनी खराब के कारण बेकसूर पुरुषों को भी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अगले शिकार आप न बनें इसके जरुरी है पुरुष अपने अधिकार जाने लें। 
 
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पहला अधिकार यह है कि अगर कोई पत्नी शारीरिक या मानसिक तौर पर अपने पति को परेशान करती है तो पति उससे तलाक मांग सकता है। ऐसे में पति को सबसे पहले पुलिस में शिकायत करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट में खुद की बात साबित करने के लिए यह कम्पलेंड बाद में काम आती है। 

 
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पुरुषों को तब ज्यादा परेशानी होती है जब पत्नी ही पति के खिलाफ पहले रेप या शारीरिक और मानसिक शोषण का झूठा मामला पुलिस में दर्ज करवा देती है। ऐसे में अगर केस दर्ज हो जाए तो याद रखें कि कोई भी असफल शादी रेप में नहीं बदल सकती और न ही ब्रेकअप करने पर आप बलात्कार के मुजरिम हो सकते हैं। ऐसे अपराध साबित करने पड़ते हैं। 
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रेप केस में पुलिस का जांच अधिकार योग और वकील का रुख आरोप लगाने वाली महिलाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपना पक्ष बिल्कुल नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपने वकील को बुलाकर बताएं कि यह केस बिल्कुल झूठा है। 
 
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