प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को एक बड़ा झटका लगा है। इस प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नियुक्ति पत्र मंगलवार से दिए जाने थे।
कोर्ट ने कहा कि है जिन लोगों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिए गए हैं, उनको अगले आदेश तक ज्वाइन न कराया जाए। दीपक कुमार तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या ने दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों से एक माह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर मंगलवार से नियुक्तिपत्र जारी किए जाने थे। इससे कुछ ही घंटे पूर्व हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। याचिका में कहा गया कि 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन 12/13 दिसंबर 2014 को जारी किया गया।