सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सीजेआई संजीव खन्ना व जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका समेत 124 याचिकाओं पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दलीलें
दोनों पक्षों की ओर से दिग्गज वकीलों मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, पीएस पटवालिया, राकेश द्विवेदी, मनिंदर सिंह, श्याम दीवान, प्रशांत भूषण, मीनाक्षी अरोड़ा और करुणा नंदी ने दलीलें रखीं। वकील राकेश द्विवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दलीलें रखीं।
क्या है पूरा मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से कौन असंतुष्ट
इस मुकदमे को पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती मामले के रूप में भी जाना जाता है। यह राज्य के स्कूल सेवा आयोग द्वारा 25,000 शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित है, जिसे कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। राज्य ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कई पीड़ित उम्मीदवारों ने भी अपनी नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।