याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने की सलाह
इससे पहले 7 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया था।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं से शिकायतों के साथ पटना उच्च न्यायालय जाने को कहा।
बिहार पुलिस ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया था।
राज्य लोक सेवा आयोग ने कुछ उम्मीदवारों के लिए पटना में 22 केंद्रों पर 4 जनवरी को फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।
पुन: परीक्षा के लिए पात्र 12,012 उम्मीदवारों में से कुल 8,111 ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए और 5,943 परीक्षा में शामिल हुए।