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RSSB Patwari Bharti: आरएसएसबी पटवारी भर्ती से जुड़े अहम दिशानिर्देश जारी, अनदेखा करने पर हो सकता है नुकसान

Sat, 26 Jul 2025 11:56 AM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला

सार

RSSB Patwari Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत अधिसूचित पटवारी भर्ती के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए पंजीकरण किया है, वे यहां जान सकते हैं कि नोटिस में क्या लिखा है।
 
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) - फोटो : X(@JaipurRssb)
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विस्तार
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RSSB Patwari Bharti 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त, 2025 (RSSB Patwari Exam Date) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले भर्ती बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत अधिसूचित पटवारी भर्ती के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। नोटिस आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in. पर उपलब्ध है। 

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इस नोटिस में उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। हालांकि, बोर्ड ने दिशानिर्देशों के साथ-साथ एक चेतावनी भी जारी की है। पंजीकृत अभ्यर्थी आरएसएसबी द्वारा जारी दिशानिर्देश और चेतावनी के बारे में नीचे जान सकते हैं। आधिकारिक नोटिस नीचे उपलब्ध है।

RSSB Patwari Exam Guidelines: आरएसएसबी के दिशानिर्देश

भर्ती बोर्ड के नोटिस में लिखा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है किः-
  1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
  2. अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो, यदि 03 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके तथा आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे, प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है अन्यथा आपको परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।
  3. परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पांच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पांचवा विकल्प/गोला 'E' 'अनुत्तरित प्रश्न' से संबंधित होगा।
  4. अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पांचवा विकल्प/गोला 'E' को गहरा करना होगा।
  5. यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा।
  6. 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  7. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
  8. उक्त परीक्षाओं के लिए "प्रोविजनल ई- प्रवेश पत्र" बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथासमय सूचित कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
  9. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाए।
  10. ड्रेस कोड के बारे में समय-समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड़ किए जाते है। प्रवेश पत्र में भी इस विषय में उल्लेख किया जाता है। ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जाए ताकि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या या कोई परेशानी ना हो।

दिशानिर्देशों के साथ-साथ यह चेतावनी भी दी

परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आने की सलाह दी है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। 
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नकल करने वालों पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान 

परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड रूपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन करावास तक की सजा के प्रावधान है। इसके साथ ही कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जाएगा।

आधिकारिक नोटिस यहां देखें...
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