आवेदन अपडेट कब और कैसे करना होगा?
आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 8 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। हालांकि, जिन उम्मीदवारों ने 8 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के तहत पहले ही आवेदन अपडेट कर दिया है, उन्हें दोबारा कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।
संशोधन पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को स्क्रीन पर दिखाई देने वाले स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) को स्वीकार करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन कर आवेदन का अंतिम सबमिट करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन में क्या-क्या बदला जा सकेगा?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी केवल सीमित जानकारी में ही संशोधन कर सकेंगे।
इन विवरणों में बदलाव किया जा सकेगा
- मोबाइल नंबर
- ई-मेल आईडी
- पत्राचार का पता
- लाइव फोटो
- अंगूठे का निशान
- हस्ताक्षर
इन जानकारियों में कोई बदलाव नहीं होगा
- आयु
- शैक्षणिक योग्यता
- आरक्षण से संबंधित प्रविष्टियां
ये सभी विवरण मूल आवेदन के अनुसार ही मान्य रहेंगे।
आवेदन अपडेट करने से पहले क्या करना होगा?
आवेदन में संशोधन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत उम्मीदवारों को-
- लाइव फोटो अपलोड करनी होगी।
- अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा।
- हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे।
इसके बाद अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) से लॉगिन कर 'माई रिक्रूटमेंट' सेक्शन में जाकर आवेदन अपडेट कर सकते हैं।
अगर OTR माइग्रेट हो चुका है या तकनीकी दिक्कत आए तो क्या करें?
यदि किसी अभ्यर्थी का ओटीआर पुरानी एसएसओ आईडी से नई आईडी में माइग्रेट हो चुका है, तो वह Fetch Application Form विकल्प का उपयोग कर सकता है।
अगर आवेदन को नई एसएसओ आईडी या ओटीआर में ट्रांसफर करने में तकनीकी समस्या आती है, तो उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक आयोग के कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भर्ती की पात्रता और सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की पात्रता संबंधी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी।
- पात्रता 3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन और 7 जून 2021 के शुद्धिपत्र के अनुसार रहेगी।
- परीक्षा का सिलेबस 22 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार ही लागू होगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
आयोग सचिव ने बताया कि यह निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 2 जुलाई 2026 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया है। इसी आदेश के तहत एसआई भर्ती-2021 के सभी मूल ऑनलाइन आवेदकों को पुनः परीक्षा में अनंतिम रूप से शामिल होने का अवसर दिया गया है।
पुनः परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को ओटीआर में उपलब्ध फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के उपयोग की सहमति देनी होगी। इसके बाद आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो अभ्यर्थी यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।