परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के खिलाफ चेतावनी
आयोग ने पहले ही अभ्यर्थियों को सतर्क किया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या अन्य किसी प्रलोभन/झांसे का प्रयास करता है, तो उम्मीदवार संबंधित प्रमाण के साथ जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 या 2635255 पर सूचित कर सकते हैं।
परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग या अनुचित कृत्यों में शामिल होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त करने की सजा हो सकती है।