फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

RPSC: एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक परीक्षा में 7000+ अभ्यर्थी हुए शामिल, देखें दोनों चरणों के आंकड़े

Thu, 21 Aug 2025 09:26 AM IST
शाहीन परवीन जॉब्स डेस्क, अमर उजाला

सार

RPSC Deputy Director Exam: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें 7000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। आयोग द्वारा, दोनों पेपर में उम्मीदवारों की भागीदारी और उपस्थिति के आंकड़े जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
RPSC - फोटो : https://rpsc.rajasthan.gov.in/
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

RPSC Analyst cum Programmer: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर जिला मुख्यालय पर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक परीक्षा-2024 का आयोजन 20 अगस्त 2025 को निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया गया। जिसमें 7 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा दो सत्रों में संपन्न हुई, पेपर-I सुबह और पेपर-II दोपहर में। यहां परीक्षा में पंजीकृत और उपस्थित अभ्यर्थियों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

कुल 736 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए उपस्थित 

अजमेर जिले में 20 अगस्त 2025 को आयोजित परीक्षा में कुल 7367 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित पेपर-I में 3170 अभ्यर्थी उपस्थित रहे जबकि 4197 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार पेपर-I की उपस्थिति प्रतिशत 43.03% रही।

विज्ञापन


संध्या 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित पेपर-II में 3157 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 4210 अनुपस्थित रहे। पेपर-II की उपस्थिति प्रतिशत 42.85% रही। इस डेटा से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पेपरों में लगभग समान अनुपात में अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही।

विज्ञापन

परीक्षा में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के खिलाफ चेतावनी

आयोग ने पहले ही अभ्यर्थियों को सतर्क किया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगता है या अन्य किसी प्रलोभन/झांसे का प्रयास करता है, तो उम्मीदवार संबंधित प्रमाण के साथ जांच एजेंसी और आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 या 2635255 पर सूचित कर सकते हैं।

परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग या अनुचित कृत्यों में शामिल होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, और चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त करने की सजा हो सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें