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Rajasthan: राजस्थान में रद्द हुई चतुर्थ श्रेणी की ये भर्ती, पंजीकरण फीस होगी वापस; हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Fri, 10 Jan 2025 03:47 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला

सार

Rajasthan High Court 4th Grade Recruitment Cancelled: राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती, 2019 को रद्द कर दिया है। पंजीकृत छात्रों को शुल्क वापस किया जाएगा।
 
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परीक्षा रद्द - फोटो : Freepik
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विस्तार
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Rajasthan High Court 4th Grade Recruitment: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती, 2019 को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर यह जानकारी साझा की है। भर्ती का विज्ञापन 6 नवंबर, 2019 में निकाला गया था। ताजा नोटिस के अनुसार, जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए पंजीकरण किया था, पंजीकरण शुल्क उन्हें वापस किया जाएगा।

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इस भर्ती अभियान के माध्यम से जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिककरणों (तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी व समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी थी।

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नियमों में हुए अनेक बदलाव

राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से शुरू नहीं की जा सकी है। विस्तृत विज्ञापन के आने के बाद से आज तक कई तरह की श्रेणियों जैसे दिव्यांग जन, ईडब्ल्यूएस, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग में आरक्षण संबंधी कई तरह के नियमों में बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। इन बदलावों की वजह से, नियमों के अनुपालन के अभाव में अधिसूचना में दिए गए नियमों से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करना संभव नहीं है।

नोटिस में आगे कहा गया कि ऐसी स्थितियों में भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया गया है। आवेदकों को उनकी फीस वापसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अलग से नोटिस जारी किया जाएगा।
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