11,847 उम्मीदवारों को डीईटी के लिए किया गया है चयनित
बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना है। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर कुल 15,516 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया गया था।
बोर्ड की ओर से पीईटी का आयोजन 12 मार्च से 24 मार्च 2026 तक किया गया था। इस परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अब 11,847 उम्मीदवारों को वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) के लिए योग्य पाया गया है।
इन उम्मीदवारों के लिए डीईटी भर्ती प्रक्रिया का अहम चरण है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
डीईटी के साथ ही होगा दस्तावेज सत्यापन
उम्मीदवारों के लिए सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करना पर्याप्त नहीं होगा। डीईटी के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को निर्धारित सभी मूल दस्तावेज अपने साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना होगा।
बोर्ड ने अलग-अलग श्रेणी और अभ्यर्थियों की स्थिति के अनुसार कई दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इनमें पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं।
डीईटी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे?
1. फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र:
उम्मीदवार को अपने साथ वैध फोटो पहचान-पत्र की मूल प्रति ले जानी होगी। इसके लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र आदि मान्य पहचान-पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. वैध ड्राइविंग लाइसेंस:
उम्मीदवार के पास विज्ञापन जारी होने की तारीख 17 जुलाई 2025 से कम से कम एक वर्ष पहले, यानी 17 जुलाई 2024 तक जारी किया गया हल्का मोटर वाहन (LMV) या भारी मोटर वाहन (HMV) का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसका मूल दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है।
3. जन्मतिथि का प्रमाण:
जन्मतिथि की पुष्टि के लिए मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण-पत्र और अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लेकर जाना होगा।
4. इंटरमीडिएट उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र:
उम्मीदवार को इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5. इंटरमीडिएट का अंक पत्र:
इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा की मार्कशीट भी दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध करानी होगी।
एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए कौन से प्रमाण-पत्र जरूरी?
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ स्थायी आवास प्रमाण-पत्र भी देना होगा।
दोनों दस्तावेज निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए, ताकि उम्मीदवार के आरक्षण और निवास संबंधी दावे का सत्यापन किया जा सके।
बीसी और ईबीसी उम्मीदवारों को क्या दस्तावेज देने होंगे?
पिछड़ा वर्ग (BC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दस्तावेजों की सूची थोड़ी विस्तृत है। ऐसे अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेज साथ रखने होंगे:
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate)।
- यदि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पिछले एक वर्ष से पहले जारी हुआ है, तो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440, दिनांक 05 दिसंबर 2017 के अनुसार निर्धारित फॉर्म XVIII-B में घोषणा-पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
इसलिए बीसी और ईबीसी उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन से पहले अपने सभी प्रमाण-पत्रों की वैधता और निर्धारित प्रारूप जरूर जांच लेना चाहिए।
स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी है?
स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी FFW श्रेणी के अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस प्रमाण-पत्र में यह प्रमाणित होना चाहिए कि उम्मीदवार भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती या नाती/नतनी हैं। केवल स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय-पत्र मान्य नहीं होगा। इसके साथ उम्मीदवार को स्थायी आवास प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कौन सा प्रमाण-पत्र जरूरी?
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 अथवा 2024-2025 के लिए जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण-पत्र बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-1 यानी प्रपत्र-1 में जारी होना चाहिए। इसके अलावा EWS उम्मीदवारों को स्थायी आवास प्रमाण-पत्र भी साथ लेकर जाना होगा।
ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को कौन सा प्रमाण-पत्र देना होगा?
ट्रांसजेंडर श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी यानी जिला पदाधिकारी द्वारा जारी ट्रांसजेंडर होने संबंधी पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 9556, दिनांक 19 जून 2024 के अनुसार तथा उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के प्रपत्र-3 या प्रपत्र-4 में जारी पहचान प्रमाण-पत्र मान्य होगा। इसके साथ स्थायी आवास प्रमाण-पत्र भी देना अनिवार्य है।
बिहार पुलिस में पहले संविदा पर चालक सिपाही रह चुके हैं तो क्या देना होगा?
ऐसे उम्मीदवार जो पहले से या पूर्व में बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त रहे हैं, उन्हें भी विशेष दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे अभ्यर्थियों को विज्ञापन 02/2025 के परिशिष्ट ‘क’ में संलग्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “संविदा नियोजन अवधि प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना होगा।
बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पी0-04/04-01-58-2024/69, दिनांक 13 मई 2025 के अनुसार यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संबंधित जिला, वाहिनी या इकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, समादेष्टा एवं समकक्ष अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।
बिहार पुलिस ड्राइवर डीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
डीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन किया जा सकता है:
- सबसे पहले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती से संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक तलाशें।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद Admit Card विकल्प पर जाएं।
- अब स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा। यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और वेबसाइट पर दिया गया कोड दर्ज करें।
- मांगी गई जानकारी भरने के बाद लॉगिन या सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
- आपका बिहार पुलिस ड्राइवर डीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इन चीजों को जरूर जांचें
एडमिट कार्ड प्राप्त करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर, परीक्षा से संबंधित जानकारी और अन्य विवरण ध्यान से जांच लेना चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देने पर समय रहते संबंधित बोर्ड से संपर्क करना उचित होगा।
साथ ही, डीईटी के दिन केवल एडमिट कार्ड लेकर पहुंचना पर्याप्त नहीं होगा। क्योंकि ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट के साथ दस्तावेज सत्यापन भी किया जाएगा, इसलिए अपनी श्रेणी के अनुसार सभी जरूरी मूल प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखना जरूरी है।