इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियों पर लगी रोक रद्द कर दी है।
योगी सरकार ने सत्ता में आते ही 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों और 16448 प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती पर 23 मार्च 2017 को रोक लगा दी थी।
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न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने ये आदेश कुमार पांडेय और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया।
अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापक भर्ती का शासनादेश 11 जुलाई 2013 को जारी हुआ था। नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ी और काउंसिलिंग के बाद भी हजारों पद रिक्त रह गए।
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