केंद्र सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों को अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्रमोशन देने का फैसला किया है। खबर है कि केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training ) ने एसिड अटैक पीड़ितों के साथ-साथ मानसिक रूप से कमजोर और स्वालीनता से जूझ रहे लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन और उम्र में छूट दिए जाने का फैसला किया है।
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी में छूट देती है तो फिर एसिड अटैक पीड़ितों को अलग से छूट देने की क्या जरूरत है।
आपको बता दें कि ये छूट फिलहाल IAS में भर्ती के लिए होगी। सीधे रिक्रूटमेंट के मामलों में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए 4 फीसदी का आरक्षण रखा जाएगा। हालांकि DoPT ये सुझाव आने वाले 15 दिनों के अंदर लगभग सभी केंद्र सरकार विभागों को भेज देगी जिसके बाद इसे सभी विभागों में लागू किया जाएगा।