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Ranchi: रांची में पानी पर सख्ती! बोरिंग कराने से पहले NOC अनिवार्य, देना होगा 5000, नहीं तो जब्त होंगी मशीनें

Sat, 13 Jun 2026 02:45 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

Ranchi: रांची नगर निगम ने गिरते भू-जल स्तर और अवैध बोरिंग पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब बोरिंग कराने से पहले 5000 शुल्क के साथ NOC लेना अनिवार्य होगा।
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रांची नगर निगम
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विस्तार
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राजधानी रांची में लगातार गिरते भू-जल स्तर और अवैध डीप बोरिंग की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब नगर निगम क्षेत्र में नया बोरिंग कराने से पहले संबंधित व्यक्ति को निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये का शुल्क भी जमा करना पड़ेगा।

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अवैध बोरिंग पर लगाम के लिए सख्त नियम
नगर निगम प्रशासन ने रांची रिग ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्पष्ट किया कि बिना निगम की अनुमति के किसी भी स्थान पर बोरिंग नहीं कराया जा सकेगा। निगम के अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 207 रिग मशीनें ही वैध रूप से पंजीकृत हैं, जबकि कई स्थानों पर बिना अनुमति बोरिंग कराए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इससे भू-गर्भ जल स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और कई इलाकों में पुराने बोरिंग फेल हो रहे हैं।

NOC के बिना बोरिंग पर रोक  
नगर निगम ने कहा है कि जब तक आवेदक पांच हजार रुपये का शुल्क जमा कर NOC प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसके घर या परिसर में बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले बोरिंग संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं तथा उनकी मशीनों और वाहनों को जब्त किया जा सकता है।
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रात में अवैध बोरिंग पर विशेष निगरानी
अवैध बोरिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगम की रात्रि प्रवर्तन टीमों को विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया है। खासकर रात के समय संचालित होने वाली अवैध बोरिंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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एसोसिएशन और निगम प्रशासन का बयान
रांची रिग ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्रा ने भी माना कि शहर में भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण कई बोरिंग फेल हो रहे हैं। वहीं नगर निगम के उप महापौर नीरज कुमार ने कहा कि अवैध बोरिंग पर रोक लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी और बिना NOC के कराया गया कोई भी बोरिंग अवैध माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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