झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राजेश कुमार उर्फ राजेश साह बनाम झारखंड सरकार मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होगी।
नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे राजेश कुमार ने वर्तमान निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने सुनवाई के दौरान चुनाव से जुड़े कानूनी और तथ्यात्मक बिंदु अदालत के समक्ष रखे।
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नामांकन में जानकारी छिपाने का आरोप
याचिकाकर्ता पक्ष ने नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अताउर रहमान के नामांकन और शपथपत्र में दी गई जानकारी पर सवाल उठाए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अताउर रहमान ने दो से अधिक संतान से संबंधित कथित तथ्यों को नामांकन के समय प्रकट नहीं किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान इन जानकारियों को जानबूझकर छिपाया गया।
चुनाव की पात्रता पर सवाल
याचिकाकर्ता का दावा है कि यदि अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज और तथ्य न्यायिक जांच में सही पाए जाते हैं, तो संबंधित नगरपालिका कानून के तहत अध्यक्ष पद के निर्वाचन की पात्रता और वैधता प्रभावित हो सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया है। अब सरकार के जवाब के बाद अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी।