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Jharkhand: 24 फरवरी को बजट पेश करेगी हेमंत सरकार, राज्यपाल ने झारखंड विधानसभा में गिनाईं उपलब्धियां

Wed, 18 Feb 2026 03:48 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

Jharkhand: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरु हो गया। बजच सत्र के लिए कुल 17 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, जबकि 23 फरवरी को निकाय चुनाव के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।  
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झारखंड विधानसभा को संबोधित करते राज्यपाल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को प्रारंभ हो गया। राज्यपाल संतोष गंगवार का सदन के अंदर अभिभाषण हुआ। इसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले समय की योजनाओं और प्राथमिकताओं का खाका रखा। यह बजट सत्र 19 मार्च तक चलेगा और इसके लिए कुल 17 कार्य दिवस तय किए गए हैं।
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23 फरवरी को स्थगित रहेगी सदन की कार्यवाही
23 फरवरी को निकाय चुनाव होने की वजह से उस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी, ताकि विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकें. इस संबंध में अध्यक्ष ने बीते मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया।  सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव भी लाया गया। 

राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर
वहीं हेमंत सरकार 24 फरवरी को राज्य के वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। आगामी बजट को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी हलचल है और इसे राज्य की आर्थिक दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार को विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया।
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विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू 
झारखंड विधानसभा के षष्ठम कार्यकाल के पंचम (बजट) सत्र के मद्देनज़र रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 18 फरवरी की प्रातः 8:00 बजे से 19 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

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पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना वर्जित रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि तथा परंपरागत हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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