Ranchi: पाकुड़ जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस ने PFI के पूर्व सक्रिय सदस्य और जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को 2019 के एक अवैध प्रदर्शन से जुड़े मामले में न्यायालय द्वारा जारी सजायाफ्ता वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
प्रतिबंधित संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के पूर्व सक्रिय सदस्य और जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को पाकुड़ जिले की मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी सजायाफ्ता वारंट के आधार पर की।
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2019 के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में किए गए एक अवैध प्रदर्शन से जुड़े मामले में हंजला शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसी मामले में जारी वारंट के आलोक में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।
सजायाफ्ता वारंट के निष्पादन के लिए चल रही थी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, न्यायालय से सजा मिलने के बाद हंजला शेख के खिलाफ सजायाफ्ता वारंट लंबित था। वारंट के निष्पादन के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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जिला परिषद सदस्य होने से बढ़ी चर्चा
हंजला शेख वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय माने जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
PFI पर प्रतिबंध के बाद फिर सुर्खियों में आया नाम
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उससे जुड़े कई संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों के आधार पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, हंजला शेख की गिरफ्तारी वर्ष 2019 के एक मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा और जारी वारंट के संबंध में की गई है।
कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही पुलिस
पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं कानून के अनुसार संपन्न की जा रही हैं।