सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड की सभी शराब की दुकानें 1 अप्रैल से बंद हो जायेंगी। ये सभी ऐसी दुकानें हैं, जो राज्य में एनएच और हाइवे के किनारे स्थित हैं। सरकार ने सभी जिले में एनएच और हाइवे के किनारे होटलों के विदेशी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।
एक अप्रैल से एनएच के लाइन होटलों में भी शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है। इस आदेश के बाद झारखंड की 670 दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके लिए झारखंड सरकार नें 489 शराब की दुकानों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया है। वहीं, झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि वो एक अगस्त से खुद शराब बेचेगी।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे 220 से 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दूकानों को हटाने का आदेश दिया था।