फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या करने के आरोप में नौ को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 22 Apr 2014 04:13 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
झारखंड में डालटनगंज की अदालत में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में नौ आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन


सभी आरोपी शेखपुरा गांव, हुसैनाबाद के रहने वाले है।

आरोपियों में बिगू यादव, शंकर चौहाण, बीरेन्द, चौहाण, जयराम उर्फ रामजनम राम, राजेन्द, सिंह, रविन्द, चौहाण, विजय चौहाण, राकेश सिंह तथा रामबचन राम शामिल है।

आजीवन कारावास के अलावा इन आरोपियों को पांच -पांच हजार पये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गयी है। अर्थ दंड की राशि अभियुक्तों द्वारा नहीं जमा करने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़गी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा इन आरोपियों को 17 सी एल ए एक्ट के तहत भी दोषी करार दिया गया है। इन्हें दोष के लिये छह-छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है।

अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ एक फरवरी 2009 को रात के साढे आठ बजे अपने ही गांव के प्रवीण कुमार सिंह के घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी तथा भाकपा माओवादी का नारा लगाते हुये चले गये थे।

इस सम्बन्ध में मृतक की पत्नी सवया देवी ने 12 नामजद तथा अन्य 50 लोगों पर हुसैनाबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें