झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को चारा घोटाला मामले में पांच साल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।
याचिका के खिलाफ सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस आरआर प्रसाद की पीठ ने अपना फैसला बृहस्पतिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की जमानत मंजूर कर दी थी।
लालू चारा घोटाले मामले में फिलहाल सजा काट रहे हैं। वह रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।