झारखंड की एक अदालत ने 30 वर्षीय व्यक्ति को वर्ष 2016 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला न्यायाधीश कुमार कमल की अदालत ने यहां मंगलवार को दोषी याकुब टेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सरकारी वकील महेंद्र सिंह ने बुधवार को बताया कि टेटे पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जांच में यह पता चला कि व्यक्ति ने 25 मार्च 2016 को यहां के सालडेगा इलाके में अपने घर पर झगड़े के बाद नशे की हालत में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।