झारखंड हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। विनय चौबे ने कोर्ट से प्राथमिकी और गिरफ्तारी रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई।
झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को शराब घोटाला मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से विनय चौबे को बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आईएएस विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की थी।
याचिका में विनय चौबे ने एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द की जाए। गौरतलब है कि आईएएस विनय चौबे को 20 मई को शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वर्तमान में विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है।