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Ranchi Violence: रांची हिंसा की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग, हाईकोर्ट ने एनआईए और सरकार से तलब की रिपोर्ट

Wed, 04 Oct 2023 02:16 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दो निलंबित भाजपा प्रवक्ताओं की ओर से की गई टिप्पणियों के बाद पिछले साल 10 जून को रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई है।
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झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
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विस्तार
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झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य सरकार को पिछले साल जून में रांची में हुई हिंसा पर 21 नवंबर तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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पैगम्बर मोहम्मद के बारे में दो निलंबित भाजपा प्रवक्ताओं की ओर से की गई टिप्पणियों के बाद पिछले साल 10 जून को रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले की जांच राज्य पुलिस कर रही है। 

इस मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए पंकज कुमार यादव नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 21 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। 

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