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झारखंड: 2022 में 26 वर्षीय महिला के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, अदालत ने 5 लोगों सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 29 May 2024 07:10 PM IST
मेघा झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पांचों ने 26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

यह घटना 20 अक्टूबर, 2022 की है। 26 वर्षीय एक महिला अपने प्रेमी के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही थी। चाईबासा में पुराने हवाई अड्डे के पास से पहुंची तो महिला और उसके प्रेमी को आठ-दस लोगों ने रोक लिया। पुलिस ने बताया कि उन लोगों ने महिला के प्रेमी की पिटाई कर दी। और फिर महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पांचों ने 26 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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यह घटना 20 अक्टूबर, 2022 की है। 26 वर्षीय एक महिला अपने प्रेमी के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही थी। महिला साफ्टवेयर इंजीनियर है। उस शाम जब चाईबासा में पुराने हवाई अड्डे के पास से पहुंची तो महिला और उसके प्रेमी को आठ-दस लोगों ने रोक लिया। पुलिस ने बताया कि उन लोगों ने महिला के प्रेमी की पिटाई कर दी। और फिर महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

अपराध करने के बाद आरोपी महिला को मौके पर छोड़कर भाग गए। उन्होंने उसका पर्स और मोबाइल फोन भी छीन लिया। महिला किसी तरह घर पहुंची। उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू, पुरमी देवगम और शिवशंकर करजी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए "अंतिम सांस तक" आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसमें सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा 376 (डी) और धारा 377 शामिल है। उन्हें आईपीसी की धारा 395 (डकैती) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 397 (डकैती या डकैती, जिसमें जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास शामिल है) के तहत सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर प्रत्येक धारा के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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