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Rahul Gandhi: राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मानहानि मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Sat, 24 May 2025 12:57 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची

सार

भाजपा नेता प्रताप कटियार की ओर से दायर मानहानि का यह मामला 2018 का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर याचिका दायर की गई थी।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : ANI
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विस्तार
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झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल के वकील की व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगने की याचिका को खारिज करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिका भाजपा नेता प्रताप कटियार की ओर से दायर की गई है। मामला 2018 में कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी की ओर से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से संबंधित है।

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भाजपा नेता कटियार ने आरोप लगाया कि राहुल की टिप्पणी मानहानिकारक थी। राहुल ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान किया। उन्होंने 9 जुलाई, 2018 को चाईबासा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मानहानि का मामला फरवरी 2020 में रांची में एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। 

इसके बाद मामला चाईबासा में एमपी-एमएलए अदालत में वापस भेज दिया गया, जहां मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता को समन जारी किया। अदालत की ओर से बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद राहुल पेश नहीं हुए। शुरुआत में जमानती वारंट जारी किया गया। फिर राहुल ने वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका का निपटारा 20 मार्च, 2024 को किया गया।

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