झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचू के खिलाफ लगे युवती से मारपीट के आरोप पर आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
बालमुचू के खिलाफ बीते 22 अप्रैल को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र की निवासी नेपाली मूल की रामेश्वरी कुमारी ने मारपीट का आरोप लगाया था।
युवती अस्पताल में भर्ती हो गयी थी पर पुलिस ने तब मामला दर्ज नहीं किया था। इसके उल्टे युवती के खिलाफ उसी थाने में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा दिया गया था।
मामले पर विपक्षी नेताओं द्वारा हंगामा करने और पुलिस के रवैये पर सवाल उठाने के बाद बुधवार को युवती का बयान और बालमुचू के खिलाफ मारपीट और छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में प्रदीप बालमुचू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवींद्र झा और उनके अंगरक्षकों समेत लगभग 15 लोगों पर महिला को जबरदस्ती घर से निकालने, मारपीट कर घायल करने, छेड़खानी और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
मामला भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 354/34 के तहत दर्ज किया गया है।
महिला के परिजनों ने अब आशंका जतायी है कि पुलिस बालमुचू को बचाने के लिए मामले की लीपापोती कर सकती है।
वहीं, बालमुचू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही उन्होंने युवती और उसके परिजनों पर आदिवासी संपत्ति पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।
बताया जाता है कि बालमुचू जब कथित तौर पर एक मकान खाली कराने के विवाद की मध्यस्थता करने गये थे तभी यह घटना हुई थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। युवती को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।