झारखंड विधानसभा में खिजरी से कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा को रांची की एक अदालत ने बुधवार को अविनाश तिवारी के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कांग्रेस के निलंबित विधायक सावना लकड़ के साथ उनके चालक जनक महतो, अंगरक्षक गोपी कश्यप और सहयोगी दिनेश लकड़ को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
इस मामले में सभी अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
रांची के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस एच काजमी ने विधायक सावना लकड़ और उनके सहयोगियों को सोमवार को दोषी ठहराया था। बुधवार को न्यायाधीश काजमी ने फैसला सुनाया।
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले के रंका निवासी अविनाश तिवारी 24 अप्रैल 2011 को घर से रांची के लिए निकले थे।
दो दिन बाद अविनाश ने 26 अप्रैल की रात अपने साथी राजकमल पांडेय को मोबाईल फोन पर बताया कि सावना लकड़ के आदमियों ने उन्हें पकड़ कर बड़गांव स्थित फार्म में रखा है।
इसके बाद अविनाश के पिता ने 26 अप्रैल को सावना समेत चार लोगों के खिलाफ अपहरण कर हत्या का एक मामला दर्ज कराया था।
प्रेम संबंधों पर थी आपत्ति
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि अविनाश और सावना लकड़ की भांजी के बीच प्रेम संबंध थे। लकड़ को दोनों के बीच इस रिश्ते से आपत्ति थी।