सीबीआई ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में क्लीन चिट दे दी है।
दिल्ली से गई केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को कोड़ा और अन्य लोगों के खिलाफ सबूतों का अभाव बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।
सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में उसे कोड़ा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
सीबीआई हालांकि इस वर्ष के प्रारंभ तक कोड़ा और अन्य आरोपियों की जमानत का यह कहते हुए विरोध कर रही थी कि उनकी रिहाई से मामले की जांच प्रभावित होगी।
राज्य के पूर्व सीएम कोड़ा और अन्य 500 करोड़ रुपये के इस घोटाले में आरोपी थे। सीबीआई के इस कदम से कोड़ा को बड़ी राहत मिल गई। कोड़ा के वकील बिश्वजीत मुखर्जी ने यहां इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी।
इस घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने कोड़ा को 30 जुलाई को जमानत दे दी थी। कोड़ा इस मामले में 30 नवंबर 2009 से ही हिरासत में थे और जमानत मिलने के बाद इसी वर्ष अगस्त में उन्हें छोड़ा गया।
कोड़ा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने केस दर्ज कराया था।